केजीके फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
केजीके फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
25 नवंबर 2008 केजीके फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए केजीके फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ‘श्री रंगापद्मम’, नं.2, हस्तीगिरि स्ट्रीट, पश्चिम मंबालम, चेन्नै-600033 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/765 |