मेसर्स वेस्टर्न सिक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स वेस्टर्न सिक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
6 नवंबर 2008
मेसर्स वेस्टर्न सिक्युरिटिज़ लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स वेस्टर्न सिक्युरिटिज़ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : हिंकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400083 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/635