नेलफिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
नेलफिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
27 जून 2008
नेलफिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए नेलफिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय पहिली मंज़िल, दयाकारा रेड्डी बिल्डींग, नेलौर-524003 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 मई 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद नेलफिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1666