जमाओं और अग्रिमों पर ब्याज दरों संबंधी व्यापक मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाओं और अग्रिमों पर ब्याज दरों संबंधी व्यापक मास्टर निदेश
03 मार्च 2016 जमाओं और अग्रिमों पर ब्याज दरों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाओं और अग्रिमों पर ब्याज दरों संबंधी मास्टर निदेश (एमडी) आज जारी किए। जमाओं पर ब्याज दरों संबंधी मास्टर निदेश रुपया और विदेशी मुद्रा में जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) पर लागू है तथा अग्रिमों पर ब्याज दरों संबंधी मास्टर निदेश ऐसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू है जो अपने ग्राहकों को रुपया और विदेशी मुद्रा अग्रिम देते हों। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2015 के चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित निर्णय के अनुसरण में अनुपालन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जनवरी 2016 से सभी विनियामकीय स्वरूप के मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू किया है। इन मास्टर निदेशों में बैंकिंग मुद्दों और विदेशी मुद्रा लेनदेनों सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों के अनुदेशों का संकलन होता है। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय के लिए जारी किए जाने वाले मास्टर निदेश में उस विषय से संबंधित सभी अनुदेशों को शामिल किया जाएगा। वर्ष के दौरान नियमों, विनियम या नीति में किए गए परिवर्तनों की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाएगी। जब भी नियमों/विनियमों में परिवर्तन या नीति में परिवर्तन किया जाता है तब मास्टर निदेशों को तदनुसार उपयुक्त ढंग से साथ-साथ अद्यतन किया जाएगा। जहां आवश्यक हो, मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से नियमों व विनियमों को आसान भाषा में स्पष्ट किया जाएगा। इस मास्टर निदेश के जारी किए जाने से इसमें सूचीबद्ध परिपत्रों में शामिल अनुदेश/दिशानिर्देश निरसित हो गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2068 |