निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्यनिर्धारण पर व्यापक मास्टर निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्यनिर्धारण पर व्यापक मास्टर निदेश
21 अप्रैल 2016 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्यनिर्धारण पर व्यापक मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों के निर्गम और मूल्यनिर्धारण पर मास्टर निदेश जारी किए हैं। आज जारी किए गए मास्टर निदेशों में उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक जारी किए गए सभी संगत अनुदेशों को समेकित किया गया है और ये निदेश भारत में परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होंगे। पृष्ठभूमि 29 सितंबर 2015 को घोषित चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित निर्णय के अनुसरण में अनुपालन को सरल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से शुरू वाले सभी विनियामकीय मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू किया है। मास्टर निदेशों में बैंकिंग मुद्दों और विदेशी मुद्रा लेनदेन सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों पर अनुदेश शामिल किए गए हैं। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक विषय पर एक मास्टर निदेश जारी करना शामिल है जिसमें उस विषय पर सभी अनुदेशों को कवर किया जाता है। वर्ष के दौरान नियमों, विनियम या नीति में होने वाले किसी प्रकार के बदलाव की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाएगी। नियमों/विनियम या नीति में किसी प्रकार का बदलाव होने पर मास्टर निदेशों को उचित रूप से और साथ-साथ अद्यतन किया जाएगा। नियमों और विनियमों पर स्पष्टीकरण मास्टर निदेश जारी किए जाने के बाद जब भी आवश्यक हो आसान भाषा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/2469 |