बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक निर्देश की अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक निर्देश की अवधि का विस्तार
28 फरवरी 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर के लिए 28 फरवरी 2019 को कारोबार समय की समाप्ति से लेकर 31 अगस्त 2019 तक छः माह के लिए सर्व समावेशी निर्देश जारी किए थे जिसे पुनः दिनांक 20 अगस्त के निर्देश डीसीबीएस.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-11/12.04.001/2019-20 द्वारा छः माह के लिए बढ़ाकर 29 फरवरी 2019 तक के लिए लागू कर दिया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर - कर्नाटक के लिए जारी 21 फरवरी 2019 के निर्देश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 के लागू रहने की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक के लिए जारी 21 फरवरी 2019 का निर्देश संख्या डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को पिछली बार दिनांक 20 अगस्त के निर्देश डीसीबीएस.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-11/12.04.001/2019-20 द्वारा बढ़ाकर 29 फरवरी 2019 कर दिया गया था, अब बैंक पर 01 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक छः माह की बढ़ी हुई अवधि के लिए लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होंगे। संदर्भित निर्देश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2002 |