बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड- जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50000 किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड- जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50000 किया गया
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड को जमाकर्ता के सुरक्षा हित में दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 द्वारा 04 जून 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था। मौजूदा निदेशों के अंतर्गत प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा ₹2000/- है। बैंक की चलनिधि और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50000/- (पचास हजार रूपए मात्र) करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पहले अनुमत किए गए ₹2000/- भी शामिल है। उपर्युक्त रियायत के बाद, बैंक के 89% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते का पूरा जमाशेष आहरित कर सकेंगे। समय समय पर संशोधित संदर्भित निदेश के अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2524 |