निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - अभिनव सहकारी बँक लि., राहुरी, अहमदनगर , महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - अभिनव सहकारी बँक लि., राहुरी, अहमदनगर , महाराष्ट्र
19 अक्टूबर 2012 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अभिनव सहकारी बँक लि.,राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र को जारी 13 अप्रैल 2012 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी I/डी-80/12.22.472/2011-12 की वैधता अपने 11 अक्तूबर 2012 के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी I/डी-15/12.22.472/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 17 अक्टूबर 2012 से 16 अप्रैल 2013 तक बढ़ा दी गई है। नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोकत वैधता को सूचित करने वाले 11 अक्टूबर 2012 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलरेकन के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक,बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/669 |