निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत - श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 के अंतर्गत - श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
4 अप्रैल 2014 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बेंक लि., नाशिक को जारी 01 अप्रैल 2013 के निर्देश यूबीडी सीओ.बीएस्डी-I.नं.डी-39/12.22.435/2012-13 की वैधता को 27 मार्च 2014 के संशोधित निदेश सं.यूबीडी.सीओ. बीएस्डी-I. नं.डी-26/12.22.435/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधीन 02 अप्रैल 2014 से 01 अक्तुबर 2014 तक छ: महिने तक बढ़ा दिया है। निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 27 मार्च 2014 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1963 |