निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लज, जि. कोल्हापुर - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लज, जि. कोल्हापुर
17 मई 2013 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शिवाजी सहकारी बँक लि., गड़हिंग्लज, जि. कोल्हापुर को जारी 24 अक्टूबर 2011 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी -I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 की वैधता भारतीय रिज़र्व बैंक के 16 अप्रैल 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी- I.नं.डी-42/12.22.249/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 25 अप्रैल 2013 से 24 अक्टूबर 2013 तक छ: महीने के लिए बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोकत वैधता को सूचित करने वाले निदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। आर. आर. सिन्हा प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1923 |