बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - स्वामि समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - स्वामि समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र
1 अक्टूबर 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामि समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र को जारी मार्च 30, 2012 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी I/डी-76/12.22.282/2011-12 की वैधता अपने सितंबर 14, 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी I/डी-9/12.22.282/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 30 सितंबर 2012 से मार्च 29, 2013 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोकत वैधता को सूचित करने वाले निदेश दिनांक सितंबर 14, 2012 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/ 556 |