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प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने विशेष शेयर जारी करने, प्रीमियम पर शेयर जारी करने आदि जैसे कुछ पूंजी संबंधी प्रावधानों को सक्षम किया है, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (विशेषज्ञ समिति) की रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की थी, ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इन प्रावधानों पर व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में एक कार्य समूह का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम किए गए पूंजी संबंधी इन नए प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सके। 

इसके बाद, 09 अक्तूबर 2024 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी करने का प्रस्ताव दिया था। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज डीपी जारी किया है जिसमें यूसीबी के लिए पूंजी जुटाने के अवसर प्रस्तावित किए गए हैं।

डीपी में चर्चा किए गए विशिष्ट मुद्दों पर प्रतिक्रिया 15 जुलाई 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।


(पुनीत पंचोली
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/390

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