निर्यात उधार पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर) में ढ़ील - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात उधार पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर) में ढ़ील
18 जून, 2012 निर्यात उधार पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर) में ढ़ील निर्यात क्षेत्र में उधार प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात उधार पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात उधार के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए, जो 30 जून, 2012 को शुरू होने वाले पखवाड़े से लागू होगा। इससे बैंकों को 300 बिलियन रुपये से अधिक की अतिरिक्त चलनिधि सहायता उपलब्ध होगी। ईसीआर सुविधा पर ली जाने वाली ब्याज दर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत वर्तमान रिपो दर ही रहेगी, जो वर्तमान में 8.0 प्रतिशत है। वर्तमान में, निर्यात उधार पुनर्वित्त (ईसीआर) की सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र रुपया निर्यात उधार के बकाया के 15 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि पिछले से पिछले पखवाड़े में था। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2009 |