संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई को अब 30 से 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
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13 अप्रैल 2017
को प्रकाशित
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एफआईआई/एफपीआई को अब 30 से 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति
13 अप्रैल 2017 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/ विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) अब संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चुकता पूंजी में 30 से 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल के स्तर पर आवश्यक संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है, जिसमें कंपनी की चुकता पूंजी में निवेश सीमा को 30 से 49 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2779 |
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