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पीआईएस के तहत एफआईआई/आरएफपीआई अब मैसर्स आईआईएफएल होल्डिंग्स लिमिटेड में 80 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं

10 जून 2016

पीआईएस के तहत एफआईआई/आरएफपीआई अब मैसर्स आईआईएफएल होल्डिंग्स लिमिटेड
में 80 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत मैसर्स आईआईएफएल होल्डिंग्स लिमिटेड (पूर्व में भारत इंफोलाइन लिमिटेड) की चुकता पूंजी के मौजूदा 100 प्रतिशत में से 80 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर प्रस्तावों और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प को पारित किया है, जिसमें एफआईआई/आरएफपीआई द्वारा अपने इक्विटी शेयरों की खरीद की सीमा को कम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। खरीद प्राथमिक बाजार और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि उपरोक्त कंपनी की पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत एफआईआई/आरएफपीआई के लिए निवेश सीमा 26 नवंबर 2007 को जारी की गई प्रेस प्रकाशनी में अधिसूचित है।

रिजर्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के तहत अधिसूचित किया है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2884

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