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भारत सरकार द्वारा ₹ 17,000 करोड़ की चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा

15 जुलाई 2019

भारत सरकार द्वारा 17,000 करोड़ की
चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा

भारत सरकार ने निम्‍नलिखित चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है :

क्र.सं. प्रतिभूति अधिसूचित राशि
( करोड़ में)
नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख
1. 7.32 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2024 5,000 19 जुलाई 2019
(शुक्रवार)
22 जुलाई 2019
(सोमवार)
2. 7.26 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2029 6,000
3. 7.69 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2043 2,000
4. 7.72 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2049 4,000
  कुल 17,000    

17,000 करोड़ की सीमा के अधीन, कुल अधिसूचित राशि होने के कारण भारत सरकार के पास उपरोक्‍त किसी भी प्रतिभूति के विरुद्ध 1000 करोड़ के अतिरिक्‍त अंशदान को अपने पास रखने को विकल्‍प होगा । प्रतिभूतियों की नीलामी एकाधिक मूल्‍य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित होगी। स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 19 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम 19 जुलाई 2019 को घोषित किया जाएगा।

केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई वेबसाइट (/en/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क किया जाना चाहिए (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595414, 022-27595666)। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क किया जा सकता है (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125)।

सभी स्टॉक पुन: क्रय लेनदेन (रेपो) दिशानिर्देश, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार पुन: क्रय लेनदेनों के लिए पात्र होंगे ।

‘प्राथमिक व्‍यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी। ‘प्राथमिक व्‍यापारी' अतिरिक्‍त स्‍पर्धात्‍मक हामीदारी (एसीयू) के अंश की हामीदारी की बोलियां 19 जुलाई 2019 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 9.00 बजे से पूर्वाह्न 9.45 बजे तक भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्‍यम से प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

ये स्‍टॉक 24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के अनुसार ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 16 जुलाई 2019 से प्रारंभ होकर 19 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/155

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