विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
1 अक्तूबर 2007
विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2007 को अधिसूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीय (एनआरआई(/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) अब संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत भारत में प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से निम्नलिखित कंपनियों के इक्विटी शेयर तथा परिवर्तनीय डिबेंचर उनके नाम के सामने दर्शाई गई उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक खरीद सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों ने इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड तथा अपनी आमसभा की बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये हैं।
i. मेसर्स नॉर्थगेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड : |
74 प्रतिशत |
ii. मेसर्स वक्रांगी सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड : | 49 प्रतिशत |
iii. मेसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड : | 49 प्रतिशत |
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/456