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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

30 सितंबर 2009

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि निम्नांकित कंपनियाँ अपनी कुल चुकता पूँजी के 40 प्रतिशत तक अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा खरीद की सीमा बढ़ाने पर सहमत हो गई हैं। कंपनी ने ऐसा करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड स्तर पर तथा अपनी विशेष आम बैठक में संकल्प पारित किया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक अब संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत नीचे निर्दिष्ट कंपनियों के ईक्विटी शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीद सकते हैं:

(i) मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड (40%)
(ii) मेसर्स देवन हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (40%)

बशर्तें,

(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल खरीद कंपनी की कुल चुकता ईक्विटी पूँजी तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के कुल चुकता मूल्य के लिए लागू समग्र सीमा के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) कंपनी में पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाता द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश निर्धारित सीमाओं के भीतर किए जाए। खरीद अन्य शर्तों के अधीन की जाए।

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/513

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