भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी - सतर्कता सूची से नाम हटाना - जीडीआर/एडीआर/एफडीआई/एफआईआई/एफपीआई/एनआरआई/पीआईओ – मेसर्स एयू स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड
29 जून 2017 भारतीय कंपनियों में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश की निगरानी - भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स एयू स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों (जीडीआर)/अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति (एडीआई)/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)/ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई)/अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के माध्यम से समग्र शेयरधारिता कंपनी के लिए निर्धारित थ्रेशोल्ड सतर्कता सीमा से कम हो गई है। इसलिए उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर 27 जून 2017 की हमारी प्रेस प्रकाशनी 2016-2017/3488 के पैरा (ग) के तहत लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल विदेशी निवेश की समग्र सीमा 49 प्रतिशत रहेगी। रिज़र्व बैंक ने इसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/3518 |
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