परिपक्वता से पूर्व लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत ली गयी धनराशि की चुकौती का विकल्प - आरबीआई - Reserve Bank of India
परिपक्वता से पूर्व लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत ली गयी धनराशि की चुकौती का विकल्प
06 नवंबर 2020 परिपक्वता से पूर्व लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) 09 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, जिन बैंकों ने टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत धनराशि ली थी, उन्हें परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को रिवर्स करने का विकल्प दिनांक 21 अक्तूबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2020-2021/521 के द्वारा प्रदान किया गया। बैंकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, 28 अक्टूबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2020-2021/551 द्वारा अनुरोधों को प्रस्तुत करने और चुकौती विकल्प के प्रयोग की तारीखों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। 2. अब अनुरोधों को जमा करने की तारीख 20 नवंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न परिचालनों के लिए चुकौती कार्य को अब निम्नलिखित तारीखों में किया जाएगा।
3. अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक किसी विशेष नीलामी से किसी भी या सभी बोलियों को वापस करने का विकल्प चुन सकते हैं, अर्थात, यदि किसी बैंक को किसी विशेष नीलामी में दो अलग-अलग बोलियों के तहत धनराशि आबंटित की गई थी; बैंक दोनों में से किसी एक या दोनों को चुकाने का विकल्प चुन सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/605 |