भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भुगतान प्रणाली सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे
22 दिसंबर 2015 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं को भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सहित किसी भी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की सदस्यता के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन कर सकती हैं। यह स्पष्टीकरण इसलिए अपेक्षित था क्योंकि भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में सहभागिता सहित किसी केंद्रीकृत/विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में रिज़र्व बैंक को ऐसी संस्थाओं से प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। पृष्ठभूमि यह याद होगा कि रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों को प्राधिकृत करने के लिए नवंबर 2015 में आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2015 थी। रिज़र्व बैंक ने उन संस्थाओं के नाम घोषित किए थे जिन्हें क्रमशः भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए 19 अगस्त 2015 और 16 सितंबर 2015 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इन आवेदकों को प्रदान किया गया सैद्धांतिक अनुमोदन 18 माह की अवधि के लिए वैध है जिस समय के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करने से पहले इन संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1474 |