प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित
19 अप्रैल 2017 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 – संशोधित भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 16 दिसंबर 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ.4061 (ई) के तहत प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) को अधिसूचित किया था। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के अंतर्गत अप्रकटित आय की घोषणा की थी, वह जमा कर सकेगा। अब भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वे व्यक्ति जिन्होंने 31.03.2017 को या इससे पहले पीएमजीकेडीएस के अंतर्गत कर, अधिभार और दंड जमा करके घोषणा की थी, बैंकों द्वारा उनके ब्यौरों को भारतीय रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली में अपलोड करने और जमाकर्ताओं द्वारा अनुरूप राशि जमा करने, यदि पहले जमा नहीं की गई हो, का समय 30.04.2017 तक बढ़ाने की अनुमति दी जाए। जमा करने और अपलोडिंग की तारीख 30 अप्रैल 2017 से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। यह भी नोट किया जा सकता है कि बॉन्ड लेज़र खाता खोलने की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिस दिन प्राधिकृत बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशि प्राप्त होगी। 16 दिसंबर 2016 की मूल अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) का पैराग्राफ इस प्रकार संशोधित माना जाएगा। अनिरूद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/2834 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: