परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश - आरबीआई - Reserve Bank of India
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश
महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तदनुसार, और आज पहले "22 जनवरी 2024 को बाजार कारोबार का समय" पर जारी प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/1710 में संशोधन करते हुए, 22 जनवरी, 2024 (सोमवार) को सरकारी प्रतिभूतियों (प्राथमिक और माध्यमिक), विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सभी बकाया लेनदेन का निपटान तदनुसार अगले कार्य दिवस अर्थात् 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) तक स्थगित कर दिया जाएगा।
22 जनवरी 2024 (सोमवार) को प्रत्यावर्तन की तारीख के साथ आज आयोजित 3-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी अब 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) को प्रत्यावर्तित होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/1712 द्वारा आज घोषित 3 दिवसीय वीआरआर नीलामी रद्द कर दी गई है। इसके बजाय, अब 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) को 2 दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की जाएगी। इस संबंध में एक संशोधित प्रेस प्रकाशनी अलग से जारी की जा रही है। आज, अर्थात्, 19 जनवरी 2024 (शुक्रवार) को, 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) को प्रत्यावर्तन के साथ स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दोनों एक अतिरिक्त निर्गम उपलब्ध कराया जा रहा है।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1716
|