भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने उधारकर्ताओं में कृषि वस्तुओं की कीमतों में जोखिम से बचाव की व्यवस्था के लिए सतर्कता का निर्माण करें - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने उधारकर्ताओं में कृषि वस्तुओं की कीमतों में जोखिम से बचाव की व्यवस्था के लिए सतर्कता का निर्माण करें
28 मई 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने उधारकर्ताओं में कृषि वस्तुओं की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों को सूचित किया कि वे बड़े कृषि उधारकर्ताओं जैसेकि कृषि वस्तु प्रसंस्करकों, व्यापारियों, मिल मालिकों, संकलकों आदि को कृषि वस्तुओं की कीमतों में जोखिम से बचाव की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करें। कृषि से संबंधित गतिविधियों में कार्य कर रहे ग्राहकों को बैंक कई सारी ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता से ऐसे ग्राहकों और बैंकों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कृषि वस्तुओं की कीमतों में जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था करना उधारकर्ताओं और बैंकों दोनों के लिए लाभप्रद होगा। विद्यमान परिस्थितियों में भारतीय बाज़ार में बचाव व्यवस्था के लिए व्युत्पन्नों सहीत कई साधन उपलब्ध हैं। तथापि इनके संबंध में जानकारी के अभाव में अथवा इनमें निहित जटिलता के कारण इनका विस्तृत रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे बचाव व्यवस्था के विविध साधनों के प्रयोग के औचित्य और उपयुक्तता के विषय में अपने ग्राहकों को प्रशिक्षित करें ताकि वे एक सुविद्य निर्णय ले सकें। इससे व्युत्पन्नों की गलत बिक्री में कमी आएगी। बैंकों को अपने कृषि उधारकर्ताओं को इन साधनों की उपलब्धता और प्रयोग के विषय में जानकारी देते समय उनकी व्यवहार कुशलता, समझदारी, परिचालन की मात्रा और जरूरतों का ध्यान रखना होगा। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/2520 |