भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
14 फरवरी 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। कंपनी द्वारा मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र बैंक को सुपुर्द नहीं किया गया है। जनता को एतद्द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के गलत प्रयोग के संदर्भ में चेतावनी दी जाती है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1709 |
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