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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

14 फरवरी 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
लिपि मर्केंटाईल लिमिटेड 607, 6 ठी मंजिल साकार-I गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 गुजरात बी.01.00124
13 अक्टूबर 1998
09 जनवरी 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

कंपनी द्वारा मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र बैंक को सुपुर्द नहीं किया गया है। जनता को एतद्द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के गलत प्रयोग के संदर्भ में चेतावनी दी जाती है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1709

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