रिज़र्व बैंक ने आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया
23 मई 2022 रिज़र्व बैंक ने आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा दिनांक 8 अप्रैल 2022 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की स्थिति और ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता की जांच और समीक्षा करने तथा ग्राहक सेवा में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की घोषणा की थी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित संरचना के साथ एक समिति का गठन किया है:
मुख्य महाप्रबंधक, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति परामर्श और/या अपने विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आवश्यकतानुसार डोमेन विशेषज्ञों और आरबीआई अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकती है। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:
समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/251 |