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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 19 मई 2016 तक बढ़ाई

19 नवंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र 
पर जारी निदेशों की अवधि 19 मई 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्‍यम से 20 मई 2014 को कारोबार समय की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवंबर 2014 तथा 06 मई 2015 के आदेशों के माध्‍यम से प्रत्‍येक बार छह माह के लिए दो बार बढ़ाई गई थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 12 नवंबर 2014 तथा 06 मई 2015 के निदेशों के साथ पठित 19 मई 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को 19 नवंबर 2015 से 19 मई 2016 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन है। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिनांक 04 नवंबर 2015 के उपर्युक्‍त निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्‍त वैधता को बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1187

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