भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
13 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को जारी निदेशों की अवधि 01 मार्च 2015 को कारोबार की समाप्ति से 31 अगस्त 2015 तक और छह माह के लिए बढ़ा दी है तथा ये समीक्षाधीन हैं। यह बैंक 28 अगस्त 2014 से निदेशाधीन था। रिज़र्व बैंक ने ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (सहकारी समितियों पर यथालागू) के उपखंड (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से संतुष्ट है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1933 |