भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 25 जून 2016 तक बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 25 जून 2016 तक बढ़ाई
23 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 21 दिसंबर 2015 के संशोधित निदेश द्वारा 25 दिसंबर 2015 से 25 जून 2016 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दी गई है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 21 दिसंबर 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1499 |