भारतीय रिज़र्व बैंक श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख, जिला-पुणे, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख, जिला-पुणे, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
10 दिसंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितम्बर 2014 के निदेश के माध्यम से 12 सितम्बर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा 11 मार्च 2015 की कारोबार-समाप्ति से छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था और 1 सितम्बर 2015 के निदेश द्वारा 10 सितम्बर 2015 की कारोबार-समाप्ति से तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 01 सितम्बर 2015, 04 मार्च 2015 के साथ पठित दिनांक 10 सितम्बर 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। इन निदेशों की अवधि को 07 दिसंबर 2015 के हमारे संशोधित निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया है तथा ये 10 दिसंबर 2015 की कारोबार-समाप्ति से लागू होंगे। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 07 दिसंबर 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1371 |