रिज़र्व बैंक ने शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया
06 जनवरी 2020 रिज़र्व बैंक ने शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 27 सितंबर 2018 को जारी “शहरी सहकारी बैंकों का लघु वित्त बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना” (योजना) के तहत शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आवेदक) को लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) में परिवर्तन के लिए आज "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया। प्रदत्त "सैद्धांतिक" अनुमोदन 18 माह के लिए वैध होगा ताकि आवेदक निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ‘मांग पर’ लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिनांक 05 दिसंबर 2019 के दिशानिर्देश का अनुपालन तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने जैसी योजना की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम हो सके। इस बात से संतुष्ट होने पर कि "सैद्धांतिक" अनुमोदन के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित शर्तों का आवेदक ने अनुपालन किया है, रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए बैंक को लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करेगा। पृष्ठभूमि यह विदित होगा कि 06 जून 2018 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि वह श्री आर गांधी की अध्यक्षता में गठित यूसीबी पर उच्चाधिकार समिति (2015) की सिफारिशों के अनुसरण में उन यूसीबी को एसएफबी में स्वैच्छिक परिवर्तन की अनुमति देगा जो कतिपय शर्तों को पूरा करता हो। तदनुसार, यूसीबी के एसएफ़बी में स्वैच्छिक परिवर्तन पर योजना 27 सितंबर 2018 को जारी की गई थी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1627 |