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भारतीय रिजर्व बैंक ने अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

28 सितंबर 2021

भारतीय रिजर्व बैंक ने अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 28 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, जालंधर, पंजाब (कंपनी) पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उपर्युक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके सांविधिक निरीक्षण और इससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ आरबीआई को समय पर कतिपय तिमाही एवं अर्ध-वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में कंपनी की विफलता सहित सांविधिक निदेशों के अननुपालन का पता चला है। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाई जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त आरबीआई निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/946

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