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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।       

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।  

पृष्ठभूमि  

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक की सांविधिक निरीक्षण से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक  अपने ग्राहकों के लिए निर्धारित आवधिक अंतराल पर केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण करने में विफल रहा है।परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।  

 नोटिस पर बैंक के उत्तर और उनके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त  निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर  मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।     

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1761

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