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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा पर मौद्रिक दंड लगाया

7 अक्टूबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा बिचोलिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिचोलिम, गोवा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी, निदेशक मंडल – यूसीबी और अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करने के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ साथ यह पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

कारण बताओ नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके बाद अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/999

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