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भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम पर मौद्रिक दंड लगाया

8 जुलाई 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 6 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए) (केवाईसी)) निदेश, 2016" का अननुपालन करने के लिए 7.60 लाख (सात लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ आरबीआई द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचारों की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम बोध के आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण सुनिश्चित करने में कंपनी के विफल रहने की सीमा तक आरबीआई के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई के निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने और अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/502

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