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भारतीय रिज़र्व बैंक ने धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा पर मौद्रिक दंड लगाया

15 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 (केवाईसी निदेश) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 20 लाख (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी निदेशों के अनुपालन के संबंध में कंपनी की जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी की (i) डिजिटल केवाईसी करते समय सीएएफ नंबर, जीपीएस निर्देशांक, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, विशिष्ट कर्मचारी कोड (आरई द्वारा निर्दिष्ट) और दिनांक तथा समय स्टैम्प वाले पठनीय रूप में वॉटर-मार्क कैप्चर करने वाले ग्राहकों की लाइव तस्वीरें लेने में विफलता, और (ii) व्यक्तिगत ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने में विफलता, का पता चला। परिणामस्वरूप, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेश के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/932

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