भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर पर मौद्रिक दंड लगाया
21 जून 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 21 जून 2021 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्स्पोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेशों से संबंधित निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने (I) गैर- जमानती अग्रिमों पर उच्चतम सीमा का पालन नहीं किया था (ii) खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया नहीं थी और (iii) जब भी लेनदेन ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के साथ असंगत थे, अलर्ट उत्पन्न करने के लिए एक मजबूत प्रणाली नहीं थी। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/406 |