भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
09 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, नई दिल्ली भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 07 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर "भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016" के कतिपय प्रावधानों का अननुपालन करने के लिए ₹12.35 लाख (बारह लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसका सांविधिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा किया गया तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और उससे संबंधित सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) अपने व्यक्तिगत ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने और (ii) अपने मूल्यांकन तथा जोखिम निर्धारण के आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण करने में कंपनी की विफलता का पता चला। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विफलता, जैसा कि उसमें कहा गया है, के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/853 |