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भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अप्रैल 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा इंडियन बैंक (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 55.00 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई, विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एक उच्च मूल्य धोखाधड़ी के आधार पर जुलाई 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक की संवीक्षा की गई थी। संवीक्षा रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलते समय बैंक द्वारा अधिदेश के अनुसार ग्राहक के लिए समुचित सावधानी उपाय में विफल रहने की सीमा तक बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता, जैसा कि उसमें कहा गया है, के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और ऐसे निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/30

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