भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.) पर मौद्रिक दंड लगाया
19 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 16 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसकी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन में अपने ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण नहीं किया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तरों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेश के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/889 |