भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
24 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर दिनांक 27 अगस्त 2021 (12 नवंबर 2021 तक अद्यतन) के मास्टर निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन हेतु पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर ₹30,50,000 (तीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि यह पाया गया कि संस्था, छोटे पीपीआई से संबंधित लोडिंग सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तदनुसार, संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/803 |