भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
26 अगस्त 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 26 अगस्त 2021 के आदेश द्वारा सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु (कंपनी) पर “भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड उक्त आरबीआई निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2019 को सय्यद शरीयत फ़ाइनेंस लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ साथ यह पता चला कि जोखिम मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर ग्राहकों का वर्गीकरण सुनिश्चित करने में कंपनी की विफलता सहित सांविधिक निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वर जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/754 |