भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि भद्रन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला आनंद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा राशियों पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। बैंक ने: (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1713 |