भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपारा, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपारा, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपारा, ओडिशा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 23 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दि केंद्रपारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपारा (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा ग्राहक के खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में विफल रहने की सीमा तक, आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपरोक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/779 |