रिज़र्व बैंक ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मलकापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मलकापुर, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
10 अगस्त 2021 रिज़र्व बैंक ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मलकापुर, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 10 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा, मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मलकापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशक मंडल - यूसीबी और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट और, अन्य बातों के साथ-साथ पता चला कि बैंक ने निदेशक मंडल - यूसीबी और केवाईसी पर शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन / अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/667 |