भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (मणिपुर) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (मणिपुर) पर मौद्रिक दंड लगाया
28 जुलाई 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (मणिपुर) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा दि मोइरंग प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोइरंग (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के संबंध में बैंक की संवीक्षा से, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का पता चला। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने और इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोपों के लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/609 |