भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
8 अगस्त 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यवतमाल (महाराष्ट्र) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 5 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दि यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यवतमाल (महाराष्ट्र) (बैंक) पर, आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी संबंधी निदेशों का उल्लंघन/ अननुपालन करते हुए बैंक ने (i) अपने ग्राहकों का समय-समय पर केवाईसी अद्यतन नहीं किया (ii) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए बैंक के पास कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/672 |