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भारतीय रिज़र्व बैंक ने वालचंद नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

21 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वालचंद नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा वालचंद नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'भारतीय रिज़र्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक वैयक्तिक ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने में विफल रहा था और खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय समीक्षा नहीं की थी। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/785

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