भारतीय रिज़र्व बैंक "डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता" संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है - आरबीआई - Reserve Bank of India
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26 अप्रैल 2024 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक "डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता" संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है
दिनांक 8 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा जारी करने संबंधी घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता' पर मसौदा परिपत्र रखा है। टिप्पणियाँ/ फीडबैक, यदि कोई हों, 31 मई 2024 तक ई-मेल (strcrgdor@rbi.org.in) द्वारा “डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता संबंधी मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ” विषय पंक्ति के साथ भेजे जा सकते हैं।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/194 |
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