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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकों के मृतक ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निदेश, 2025’ संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं

मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों के निपटान पर मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में दिनांक 6 अगस्त 2025 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज इस संबंध में परिपत्र का मसौदा जारी किया है।

परिपत्र के मसौदे पर हितधारकों और  जन सामान्य  द्वारा टिप्पणियां/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत संबंधित लिंक के माध्यम से या वैकल्पिक रूप से ई-मेल के माध्यम से 27 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। हितधारकों/ जन सामान्य  की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अंतिम परिपत्र जारी किया जाएगा।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/852

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